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Sambalpur संबलपुर: ओडिशा के संबलपुर ज़िले की एक विशेष अदालत ने शनिवार को एक व्यक्ति को 6 साल की बच्ची से बलात्कार के जुर्म में 30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश अभिलास सेनापति ने 22 वर्षीय व्यक्ति को पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने अधिकारियों को पीड़िता को उसकी सहायता के लिए 13.5 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का भी निर्देश दिया।
यह घटना 27 अप्रैल, 2024 को हुई थी, जब लड़की अपने परिवार के साथ अपने चाचा की शादी में शामिल होने आई थी। पुलिस ने बताया कि उस दिन रात करीब 8 बजे, दोषी उसे बहला-फुसलाकर पास के एक जंगल में ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया। लड़की गंभीर हालत में मिली और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोक अभियोजक संतोष पांडा ने बताया कि 14 महीने की सुनवाई के बाद, पॉक्सो अदालत ने उसे दोषी पाया और सजा सुनाई।
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