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Sambalpur संबलपुर: स्थानीय अदालत ने शनिवार को संबलपुर जिले के बुर्ला पुलिस सीमा के अंतर्गत दुधियापाड़ा में 2022 में हुई हत्या के मामले में 22 वर्षीय युवक को 20 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई। कुचिंडा के निकितिमाला गांव के मूल निवासी और काम के सिलसिले में दुधियापाड़ा निवासी सूरज किसान को संबलपुर अतिरिक्त जिला और पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अभिलाष सेनापति ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में उसे 50,000 रुपये का अतिरिक्त कठोर कारावास भी लगाया गया।
अदालत ने मुकदमे के दौरान 16 गवाहों और 12 सबूतों की जांच की। आईपीसी की धारा 428 के अनुसार, हिरासत में पहले से ही बिताया गया समय सजा के हिस्से के रूप में गिना जाएगा। 22 जुलाई, 2022 को दुधियापाड़ा के विनोद ओराम अपनी मां से 500 रुपये उधार लेने के बाद लापता हो गए। बाद में उनके भाई ने उन्हें एक नाले के पास गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाया। बुर्ला के VIMSAR अस्पताल में उनकी मौत हो गई। पुलिस की शिकायत के आधार पर 24 जुलाई को किसान को गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या का मकसद अभी भी स्पष्ट नहीं है। विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार पांडा ने अभियोजन का नेतृत्व किया।
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