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राउरकेला नगरपालिका का चुनाव नहीं होने से बगैर जन प्रतिनिधि के विकास का काम चल रहा है
राउरकेला : राज्य सरकार की ओर से नगरपालिका तथा महानगर निगम चुनाव से पूर्व आरक्षण एवं वार्ड सीमा संबंधित संशोधित सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में राउरकेला नगर निगम को शामिल नहीं किया गया है जिससे यहां चुनाव कराने की आशा फिर धूमिल हो गई है। कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण यहां चुनाव कब होगा, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है।
राउरकेला नगरपालिका का चुनाव नहीं होने से बगैर जन प्रतिनिधि के विकास का काम चल रहा है। इससे जहां जो काम जरूरी है एवं जनहित में है, वह नहीं हो पा रहा है। विकास कार्यो में मनमानी भी चल रही है। अधिकारी व ठेकेदार तथा काम कराने वाली संस्थाओं की मिलीभगत से राशि की हेराफेरी हो रही है। नगर निगम चुनाव में वार्ड सीमा निर्धारण रोड़ा बना है। राउरकेला नगर निगम बनने से पहले यहां 33 वार्ड थे।
इसके बाद 40 वार्ड की सीमा निर्धारित कर सूची जारी की गई थी। राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग की ओर से 25 मार्च 2015 मे वार्ड आरक्षण सूची में 1, 2 एवं 11 नंबर वार्ड अनुसूचित जनजाति, 3, 4 एवं 36 अनुसूचित जनजाति महिला, 5, 6, 8, 9, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2, 30, 31, 32, सामान्य वर्ग अनारक्षित, वार्ड 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 28, 34, 35, 37, 38 महिला, 33, 40 अनुसूचित जाति महिला एवं वार्ड 39 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था। यह आरक्षण सूची जारी होने के बाद चुनाव की तैयारियां शुरू की गई थी तथा हाई कोर्ट में दायर मामले को वापस लेने की उम्मीद थी। इस बीच छह साल बीत चुके हैं पर मामला लटका हुआ है। राज्य सरकार की ओर से विभिन्न नगरपालिका व निगम के लिए संशोधित आरक्षण सूची जारी की गई है पर राउरकेला महानगर निगम को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
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