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ROURKELA राउरकेला: राउरकेला पुलिस Rourkela police ने पहली बार भगोड़ों की सामूहिक घोषणा के लिए एक सप्ताह तक चलने वाला अभियान शुरू किया है। भगोड़ों को चेतावनी दी गई है कि यदि वे समय पर अदालत में पेश नहीं हुए तो उनकी चल और अचल संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने को लेकर पुलिस की तीखी आलोचना की पृष्ठभूमि में गुरुवार को शुरू किया गया यह अभियान दिसंबर के अंत तक 291 भगोड़ों के खिलाफ अदालत के आदेश के अनुसार घोषणा प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इस कदम का उद्देश्य अपराधियों और असामाजिक तत्वों को कानून तोड़ने के परिणामों के बारे में कड़ा संदेश देना है और साथ ही लंबित गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) को भी तामील करना है।
सूत्रों ने बताया कि संबंधित पुलिस थानों के अधिकारी घोषणा आदेशों official announcement orders से लैस होकर गवाहों और बैंड-मंडली के साथ फरार अपराधियों से मिलने जा रहे हैं। सार्वजनिक घोषणाओं के बाद नोटिस चिपकाए जा रहे हैं, जिसमें अपराधियों को सूचित किया जा रहा है कि वे निर्धारित समय पर अदालत में पेश हों, अन्यथा उनकी चल और अचल संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। 291 फरार लोगों के खिलाफ लंबित गैर जमानती वारंट के निष्पादन के लिए भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 84 और 85 के तहत पानपोष और बोनाई उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसडीजेएम) की अदालतों से उद्घोषणा आदेश प्राप्त किए गए हैं। राउरकेला एसपी नितेश वाधवानी ने कहा कि बड़ी संख्या में भगोड़े कानून से बच रहे हैं और मुकदमे का सामना भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन वारंटियों के खिलाफ उद्घोषणा की कानूनी प्रक्रिया दिसंबर के अंत तक पूरी करने का लक्ष्य है। एसपी ने उम्मीद जताई कि नोटिस के बाद अधिकांश भगोड़े अदालत में पेश होंगे। पता चला है कि राउरकेला पुलिस जिले के अंतर्गत 22 पुलिस स्टेशनों ने अभियान शुरू किया है।
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Triveni
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