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भुवनेश्वर: सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख वकील और कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने कहा है कि अगर ओडिशा सरकार ने पुरी जिले में वेदांत विश्वविद्यालय परियोजना के लिए भूमि आवंटन को रद्द करने के शीर्ष अदालत के फैसले के बाद किसानों को जमीन वापस नहीं की तो वह उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दायर करने के लिए प्रेरित होंगे। .
भूषण शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में वेदांत विश्वविद्यालय संघर्ष समिति की जीत का जश्न मनाने के लिए पुरी जिले के बेलाडाला गांव में किसानों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे।
शीर्ष अदालत ने इस साल अप्रैल में उड़ीसा उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले को बरकरार रखा था, जिसने प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिए लगभग 6,000 एकड़ जमीन हासिल करने के लिए ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही को रद्द कर दिया था।
भूषण ने कहा कि राज्य सरकार को प्रभावित किसानों को जमीन लौटाना शुरू करना चाहिए।
उन्होंने कहा, चूंकि जमीन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए किसानों को उनके प्लॉट वापस मिलने चाहिए।
उन्होंने उस तरीके की भी निंदा की, जिस तरह से राज्य और केंद्र सरकार ने ओडिशा में विभिन्न कॉर्पोरेट फर्मों को खदानें आवंटित कीं।
यह आरोप लगाते हुए कि खदानों का आवंटन मानदंडों को ताक पर रखकर किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि अगर यह प्रथा जारी रही तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कम खनिज बचेगा।
भूषण ने नियमगिरि, काशीपुर और बोलांगीर के उदाहरणों का हवाला दिया जहां कॉर्पोरेट खनन कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थानीय आदिवासियों को बेदखल कर दिया गया।
कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने कहा कि प्राकृतिक वनस्पति और जीव-जंतु लोगों के लिए जीवन रेखा के रूप में काम करते हैं और स्थानीय लोग प्राकृतिक संसाधनों पर अपने अधिकारों को बनाए रखने के लिए लड़ रहे हैं।
ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ओपीसीसी) के अध्यक्ष शरत पटनायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता निरंजन पटनायक ने वेदांता समूह द्वारा विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए 6,000 परिवारों की कृषि भूमि आवंटित करने के लिए बीजद और भाजपा सरकारों की आलोचना की।
किसान रैली का आयोजन करने वाले उमाबल्लव रथ ने कहा कि किसानों को उनकी जमीन तुरंत वापस मिलनी चाहिए।
Manish Sahu
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