
x
Bhubaneswar.भुवनेश्वर: यहां की एक ज़ब्ती कोर्ट ने मंगलवार को एक रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की 2.50 करोड़ रुपये की आय से ज़्यादा संपत्ति ज़ब्त करने का आदेश दिया। यह आदेश विजिलेंस केस में दोषी पाए जाने के बाद दिया गया। ज़ब्ती कोर्ट (ऑथराइज़्ड ऑफिसर, स्पेशल कोर्ट, विजिलेंस, भुवनेश्वर) ने नबरंगपुर ज़िले के उमरकोट में R.W. डिवीज़न के पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (रिटायर्ड) सिमाद्री नायक की 2,50,44,029 रुपये की संपत्ति ज़ब्त करने का आदेश दिया। इन संपत्तियों में चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां शामिल हैं। अचल संपत्तियों में रायगढ़ में एक मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग, नबरंगपुर में दो बिल्डिंग और ज़मीन के तीन प्लॉट शामिल हैं — एक रायगढ़ शहर में और दो नबरंगपुर शहर में। चल संपत्तियों में बैंक डिपॉज़िट और सोने के गहने शामिल हैं।
ओडिशा विजिलेंस की तरफ से जारी एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, नायक और उनकी पत्नी पर प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 के सेक्शन 13(2) के साथ 13(1)(e) और IPC के सेक्शन 109 के तहत चार्जशीट दायर की गई थी। उन पर कथित तौर पर उनकी इनकम के जाने-पहचाने सोर्स से ज़्यादा प्रॉपर्टी रखने का आरोप था। ट्रायल के बाद, स्पेशल कोर्ट, भुवनेश्वर के स्पेशल जज ने 11 दिसंबर, 2023 को नायक और उनकी पत्नी को इनकम से ज़्यादा प्रॉपर्टी रखने का दोषी ठहराया। इसके बाद की कार्रवाई में तय कोर्ट ने ज़ब्त करने का ऑर्डर पास किया।
TagsDA मामलेरिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर2.50 करोड़ रुपयेसंपत्ति जब्तDA caseretired executive engineerRs 2.50 croreproperty seizedजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता.कॉमआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





