भुवनेश्वर: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए ओडिशा राज्य सहकारी बैंक (OSCB) लिमिटेड पर 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
सूत्रों ने कहा कि OSCB लिमिटेड पर यह जुर्माना कुछ गैर-बैंकिंग परिसंपत्तियों का निपटान करने और पात्र दावा न की गई राशि को निर्धारित समय के भीतर जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में स्थानांतरित करने में कथित रूप से विफल रहने के लिए लगाया गया है।
RBI ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, "बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 9 और धारा 26A के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने के लिए जुर्माना लगाया गया है।"
31 मार्च, 2023 तक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में नाबार्ड द्वारा बैंक के वैधानिक निरीक्षण के बाद यह कार्रवाई की गई। वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और उस संबंध में संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे कारण बताने के लिए कहा गया था कि जुर्माना क्यों न लगाया जाए।