
Jeyporeजेपोर: कोरापुट ज़िले की एक विशेष POCSO अदालत ने 15 साल की एक दृष्टिबाधित लड़की से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 25 साल की कठोर कारावास (RI) की सज़ा सुनाई है। अतिरिक्त ज़िला न्यायाधीश और विशेष POCSO अदालत की न्यायाधीश संघमित्रा दास ने शनिवार को सेमिलिगुडा पुलिस थाना क्षेत्र के कंगारा गाँव के रहने वाले आरोपी लाइछन भोई के खिलाफ यह फैसला सुनाया।
अदालत ने 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, और जुर्माना न भरने पर तीन साल की अतिरिक्त सज़ा का प्रावधान किया है। विशेष लोक अभियोजक पी. संन्यासी राव के नेतृत्व में अभियोजन पक्ष ने सबूत और नौ गवाह पेश किए। अदालत ने पाया कि 2024 में, भोई ने पीड़िता को उसकी आँखों की रोशनी ठीक करने के लिए कुछ रस्में करने का झांसा देकर फुसलाया, उसे नशीला पदार्थ खिलाया और उसके साथ बलात्कार किया। इस संबंध में कोरापुट टाउन पुलिस थाने में एक मामला (273/24) दर्ज किया गया था। सज़ा के अलावा, अदालत ने निर्देश दिया कि पीड़िता को ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के माध्यम से 5 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया जाए।





