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Balasore बालासोर: बालासोर की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने सोमवार को जलेश्वर थाना क्षेत्र के अलालपुर गाँव के सार्थक सी को 15 वर्षीय लड़की के अपहरण और बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोषी ने लड़की को कंप्यूटर क्लास से घर लौटते समय अगवा कर लिया और बाद में उसे एक लॉज में बंधक बनाकर रखा, जहाँ उसने अपराध किया। पीड़िता के पिता ने 5 जून, 2013 को एक प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद आईपीसी की धारा 363, 366, 366(ए), 376 और 34 के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया। बाद में पुलिस ने उसे इस आरोप में गिरफ्तार कर लिया। विशेष लोक अभियोजक प्रणव कुमार पांडा ने बताया कि 12 गवाहों और 17 साक्ष्यों की जांच के बाद फैसला सुनाया गया।
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