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Odisha ओडिशा: ओडिशा के बरगढ़ की एक स्पेशल POCSO कोर्ट ने प्रशांत बाग को मौत की सज़ा सुनाई है, जिसे एक नाबालिग लड़की के रेप और मर्डर के मामले में दोषी पाया गया था। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि तय कोर्ट ने यह फैसला सुनाया क्योंकि यह अपराध "दुर्लभ से दुर्लभतम" श्रेणी में आता है।
सूत्रों के अनुसार, कोर्ट ने अपराधी को फांसी की सज़ा सुनाई है। 15 नवंबर, 2024 को बरगढ़ ज़िले के पाइकमाल पुलिस स्टेशन इलाके में एक अकल्पनीय घटना हुई थी। दोषी प्रशांत बाग ने 5 साल की नाबालिग लड़की को मछली पकड़ने ले जाने का लालच देकर उसके घर से बुलाया, उसे पास के जंगल में ले गया, उसके साथ रेप किया और बाद में बेरहमी से उसका मर्डर कर दिया। यह फैसला कम से कम 37 अभियोजन गवाहों के बयानों की जांच के बाद सुनाया गया, जिन्होंने आरोपी के अपराध को बिना किसी संदेह के साबित करने में अहम भूमिका निभाई। कोर्ट ने ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA) को रेप पीड़िता के परिवार को 15 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का भी निर्देश दिया।
जांच के दौरान, बरगढ़ के पुलिस अधीक्षक (SP) ने उत्तरी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IGP) हिमांशु लाल के निर्देशों के तहत मामले की बारीकी से निगरानी की, जिससे प्रक्रिया का पालन और समय पर प्रगति सुनिश्चित हुई। इस फैसले को बच्चों के खिलाफ अपराधों में न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
उत्तरी रेंज के IG ने कहा, "2014 में पाइकमाल पुलिस स्टेशन में पहले एक रेप और मर्डर का मामला दर्ज किया गया था। POCSO कोर्ट ने इस मामले में दोषी प्रशांत बाग को सज़ा सुनाई है। उस समय जांच टीम ने 20 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी थी।" IG ने आगे कहा, "इसके बाद बरगढ़ SP ने मामले की बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से जांच की।"
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