ओडिशा

Odisha: नियमगिरि नेता के खिलाफ संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी

Subhi
17 Jun 2026 11:11 AM IST
Odisha: नियमगिरि नेता के खिलाफ संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी
x

बेरहामपुर: नियमगिरि आंदोलन के प्रमुख नेता लाडा सिकाका की संपत्ति ज़ब्त करने के कोर्ट के आदेश पर आदिवासी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इससे नियमगिरि इलाके में आदिवासियों के अधिकारों और पर्यावरण आंदोलनों पर बहस फिर से शुरू हो गई है।

लांजीगढ़ के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) ने एक मामले में सिकाका को भगोड़ा घोषित किया है और रायगढ़ा ज़िले के कल्याणसिंहपुर पुलिस स्टेशन के IIC को उनकी संपत्ति ज़ब्त करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है।

कल्याणसिंहपुर ब्लॉक के लखापादर गाँव के रहने वाले सिकाका, डोंगरिया कोंध समुदाय से हैं, जो एक 'विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूह' (PVTG) है। वह नियमगिरि सुरक्षा समिति (NSS) के प्रमुख नेता हैं, जिसने नियमगिरि पहाड़ियों में बॉक्साइट माइनिंग के ख़िलाफ़ आंदोलन का नेतृत्व किया और लंबे समय से आदिवासियों के अधिकारों, जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए अभियान चलाया है।

कोर्ट का यह आदेश 2017 के एक आपराधिक मामले से जुड़ा है, जिसमें सिकाका पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा 7 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

इस आदेश पर चिंता जताते हुए, पर्यावरणविद् प्रफुल्ल सामंतरा, लेखिका अरुंधति रॉय, वकील प्रशांत भूषण, NCPCR के पूर्व अध्यक्ष विश्वप्रिया कानूनगो और शिक्षाविद मनोरंजन मोहंती समेत 68 प्रमुख नागरिकों ने ओडिशा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से दखल देने की अपील की है।

Next Story