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Sambhal (Uttar Pradesh) संभल (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश के संभल में रविवार को मुगलकालीन जामा मस्जिद के न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पों के बाद चार युवकों की मौत के बाद अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। इसके बाद सोमवार को अधिकारियों ने सख्त सुरक्षा उपाय लागू किए और निषेधाज्ञा लागू की, स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए और इलाके में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी। 1 दिसंबर तक संभल में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध है और किसी भी जनप्रतिनिधि को इलाके में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सार्वजनिक समारोहों पर भी फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, इलाके में हिंसा के बाद रविवार को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 21 लोगों में से कुछ के घरों से हथियार बरामद किए गए हैं और उन्हें जब्त कर लिया गया है। हिंसा के लिए पकड़े गए 21 लोगों में दो महिलाएं भी हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से उपद्रवियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है, इसलिए और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।
यह मस्जिद एक हिंदू मंदिर के स्थल पर बनाए जाने के दावों को लेकर विवादास्पद कानूनी लड़ाई के केंद्र में है। पुलिस ने बताया कि हिंसा तब शुरू हुई जब ‘एडवोकेट कमिश्नर’ के नेतृत्व में सर्वेक्षण दल ने अपना काम शुरू किया और मस्जिद के पास भीड़ जमा हो गई। भीड़ में करीब एक हजार लोग शामिल हो गए और उन्होंने पुलिस को मस्जिद में घुसने से रोकने की कोशिश की। भीड़ में से कुछ लोगों ने मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके। भीड़ ने एहतियात के तौर पर इलाके में तैनात दस से अधिक पुलिस वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने जवाब में आंसू गैस के गोले दागे और इस अफरातफरी में चार युवकों की मौत हो गई और हिंसा में घायल हुए लोगों में 20 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ सर्वेक्षण एक याचिका द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया का हिस्सा था जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद की जगह कभी मंदिर हुआ करता था।
मंगलवार को इसी तरह का सर्वेक्षण किए जाने के बाद से संभल में तनाव बढ़ रहा है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि “बाबरनामा” और “आइन-ए-अकबरी” जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों में 1529 में मुगल सम्राट बाबर द्वारा मंदिर के विनाश का उल्लेख है। सर्वेक्षण के समर्थकों का तर्क है कि ऐतिहासिक सत्य को उजागर करने के लिए यह एक आवश्यक कदम है, जबकि आलोचक इसे एक उकसावे के रूप में देखते हैं जो पूजा स्थल अधिनियम, 1991 द्वारा बनाए गए धार्मिक स्थलों की पवित्रता का उल्लंघन करता है।
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Kiran
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