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Sambalpur संबलपुर: ओडिशा के संबलपुर ज़िले में एक विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर को गुरुवार को एक छात्रा को शादी का झूठा वादा करके उसका यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया। यह एक नया मामला है जो बालासोर स्थित एफएम ऑटोनॉमस कॉलेज की एक छात्रा की मौत के बाद राज्य में बंद के दौरान सामने आया।
पुलिस ने गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफ़ेसर गोपीकांत सुना को बुधवार को संबलपुर महिला पुलिस स्टेशन में एक द्वितीय वर्ष की इंटीग्रेटेड बी.एड. छात्रा द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के बाद गिरफ़्तार किया। छात्रा ने आरोप लगाया कि सुना ने शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में वादा निभाने से इनकार कर दिया। बरगढ़ ज़िले के भेदन पुलिस थाना क्षेत्र के दहिता गाँव के मूल निवासी सुना पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे प्रोफ़ेसर कॉलोनी स्थित उसके सरकारी आवास से हिरासत में ले लिया गया। उसे गुरुवार को अदालत में पेश किया गया।
गौरतलब है कि एफएम ऑटोनॉमस कॉलेज की छात्रा की आत्मदाह की कोशिश के दो दिन बाद 14 जुलाई को एम्स भुवनेश्वर में मौत हो गई थी। इस घटना से पूरे राज्य में व्यापक आक्रोश फैल गया है। इसके जवाब में, राज्य सरकार ने बालासोर मामले में आरोपी प्रोफेसर और कॉलेज प्रिंसिपल दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, छात्र के परिवार के लिए 20 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है और संस्थागत खामियों की जांच शुरू कर दी है।
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