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Nabarangpur नबरंगपुर: ओडिशा के नबरंगपुर ज़िले की एक पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के विशेष लोक अभियोजक सच्चिदानंद स्वैन ने बताया कि अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष पॉक्सो न्यायाधीश, बासुदेव आचार्य ने शनिवार को दोषी टिकेंद्र जानी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया और उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। स्वैन ने बताया कि अदालत ने ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को 14.5 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, जानी ने लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में, जब पीड़िता गर्भवती हो गई, तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़िता के परिवार द्वारा 12 सितंबर, 2024 को पापड़हांडी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया।
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