
Odisha ओडिशा : दो नाबालिग लड़कों के साथ बलात्कार के मामलों में त्वरित न्याय करते हुए विशेष पोक्सो कोर्ट ने एक युवक को यौन उत्पीड़न का दोषी पाते हुए 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। नाबालिग लड़के के साथ बलात्कार के मामले में एफआईआर दर्ज होने के 55 दिनों के भीतर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-पोक्सो अधिनियम की विशेष अदालत पूजा सारंगी ने सुनवाई पूरी कर गवाहों और साक्ष्यों की जांच करते हुए युवक अजीत नाग को दोषी करार दिया। उन्होंने आज नाग को सजा सुनाई। 23 मार्च 2025 को एक महिला ने ब्रजराजनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसी गांव का अजीत नाग उसके 11 वर्षीय बेटे को दोपहिया वाहन पर हलटंकी (पुराना ओपीएम भवन) ले गया। वहां नाग ने नाबालिग लड़के के साथ यौन उत्पीड़न किया। यह घटना 21 मार्च, 2025 को शाम करीब 5 बजे हुई।
शिकायतकर्ता ने बताया कि नाबालिग लड़के ने विरोध किया, लेकिन नाग ने उस पर हमला किया और धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसका गला घोंट देगा।
घर लौटने पर पीड़ित लड़के ने अपनी मां को पूरी बात बताई।





