ओडिशा

POCSO Case : मयूरभंज में दोषी को 20 साल की सजा

Bharti Sahu
6 May 2025 3:44 PM IST
POCSO Case : मयूरभंज में दोषी को 20 साल की सजा
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मयूरभंज में दोषी
Baripada : बारीपदा: मयूरभंज जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मंगलवार को नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में एक युवक को 20 साल की सजा सुनाई।जेल की सजा के अलावा, कोर्ट ने मयूरभंज जिले के बिसोई पुलिस सीमा के अंतर्गत बधुनिया गांव निवासी दोषी नारन सोरेन पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सोरेन को 2017 में नाबालिग से बलात्कार का दोषी पाया गया था। बिसोई पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद उसे दोषी करार दिया गया।
लोक अभियोजक मोनरंजन पटनायक ने मामले को संभाला। उन्होंने कहा कि, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन दोषी नाबालिग लड़की के घर में घुस गया, जब वह सो रही थी और उसे एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया।जज संतोष कुमार नायक ने मामले में गवाहों की गवाही सुनने के बाद फैसला सुनाया। पटनायक ने बताया कि दो आरोपियों में से एक की कार्यवाही के दौरान ही मौत हो गई थी, जिसके कारण अदालत ने शेष आरोपी सोरेन को 20 साल की जेल की सजा सुनाई।
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