
Bhubaneswar.भुवनेश्वर: फुलबनी की अतिरिक्त जिला अदालत ने दिसंबर 2023 में हुई एसिड अटैक की घटना के लिए एक व्यक्ति को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी प्रमोद कुमार साहू पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, साथ ही भुगतान न करने पर छह महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भी सुनाई है। एसिड अटैक में सूरज कुमार मोहंती और उनके पिता कृष्ण चंद्र मोहंती गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 28 दिसंबर 2023 को प्रमोद कुमार साहू ने सूरज कुमार मोहंती पर उस समय एसिड फेंका, जब वह फुलबनी में एक पान की दुकान पर खड़े थे। जब सूरज के पिता कृष्ण चंद्र मोहंती मौके पर पहुंचे, तो आरोपी ने उन पर भी एसिड फेंक दिया। पीड़ितों को तुरंत फुलबनी अस्पताल ले जाया गया, जहां स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। अदालत ने 17 गवाहों के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर प्रमोद कुमार साहू को दोषी ठहराया और फैसला सुनाया। यह सजा ऐसे जघन्य अपराधों के खिलाफ एक कड़ी चेतावनी है।





