ओडिशा

Paralakhemundi ACF सौम्यरंजन की मौत का मामला: पूर्व DFO ने सरेंडर किया

Kiran
28 July 2026 2:54 PM IST
Paralakhemundi ACF सौम्यरंजन की मौत का मामला: पूर्व DFO ने सरेंडर किया
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Paralakhemundi परालखेमुंडी: असिस्टेंट कंज़र्वेटर ऑफ़ फ़ॉरेस्ट (ACF) सौम्यरंजन महापात्रा की 2021 में हुई मौत के मामले में, परालखेमुंडी के पूर्व डिविज़नल फ़ॉरेस्ट ऑफ़िसर (DFO) संग्राम केशरी बेहरा ने परालखेमुंडी की सब-डिविज़नल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (SDJM) कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने उनकी ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सूत्रों के मुताबिक, बेहरा ने ज़मानत के लिए ज़िला अदालत में भी अर्ज़ी दी है, जहाँ कानूनी कार्यवाही चल रही है। ओडिशा हाईकोर्ट ने 14 जुलाई को बेहरा की कार्यवाही रद्द करने की याचिका खारिज करते हुए उन्हें ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने के लिए दो हफ़्ते का समय दिया था।

महापात्रा 12 जुलाई, 2021 को परालखेमुंडी में अपने सरकारी आवास पर बुरी तरह झुलस गए थे और अगले दिन कटक के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। बाद में उनके पिता ने हत्या की साज़िश का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई, जिसमें महापात्रा की पत्नी बिद्याभारती पांडा, बेहरा और रसोइए मनमथ कुंभा का नाम शामिल था। हालांकि क्राइम ब्रांच ने शुरू में पांडा के ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 285 और 304A के तहत आरोप दर्ज किए थे, लेकिन महापात्रा के पिता ने एक प्रोटेस्ट पिटीशन के ज़रिए इन निष्कर्षों को चुनौती दी।

इस अर्ज़ी पर कार्रवाई करते हुए, SDJM कोर्ट ने आदेश दिया कि तीनों आरोपियों के ख़िलाफ़ धारा 302 और 120B के तहत हत्या और आपराधिक साज़िश के आरोपों पर मुक़दमा चलाया जाए। इसके बाद ओडिशा हाईकोर्ट ने बेहरा और कुंभा के ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने की अनुमति दे दी, जबकि पांडा की याचिका से जुड़ी कार्यवाही अभी भी लंबित है। बेहरा का सरेंडर इस लंबे समय से चल रहे मामले में एक अहम घटनाक्रम है, जिसने 2021 से ही लोगों का काफ़ी ध्यान खींचा है।

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