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Bolangir बोलनगीर: पाकिस्तान में जन्मी 53 वर्षीय शारदा कुकरेजा, जो एक भारतीय नागरिक से विवाह करने के बाद 35 वर्षों से ओडिशा के बोलनगीर जिले में रह रही हैं, ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से अपील की कि उन्हें उनके परिवार से अलग न किया जाए, क्योंकि पुलिस ने उन्हें देश छोड़ने का नोटिस जारी किया है।
पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सुक्कुर शहर में जन्मी शारदा जबरन धर्म परिवर्तन और वहां एक मुस्लिम युवक से विवाह से बचने के लिए भारत भाग आई थीं। महेश कुमार कुकरेजा से विवाह करने के बाद वह 35 वर्षों से ओडिशा के बोलनगीर जिले में रह रही हैं। उनके दो बच्चे हैं - एक बेटा और एक बेटी। उनके दोनों बच्चे विवाहित हैं। संपर्क करने पर बोलनगीर के पुलिस अधीक्षक अभिलाष जी ने पीटीआई को बताया कि प्रशासन ने शारदा को "जल्द से जल्द" देश छोड़ने का नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि नोटिस केवल महिला को दिया गया है, न कि उसके पति या बच्चों को।
शारदा कुकरेजा के इस दावे के बारे में पूछे जाने पर कि उनके पास आधार कार्ड है और उन्होंने चुनाव में भाग लिया है, एसपी ने कहा: "हमने रिकॉर्ड के अनुसार नोटिस दिया है। हमें अब उनके द्वारा किए जा रहे दावों की पुष्टि करनी है।" भारत ने गुरुवार को घोषणा की कि 27 अप्रैल से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा रद्द कर दिए जाएँगे और इन लोगों को देश छोड़ने के लिए कहा जाएगा क्योंकि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज़्यादातर पर्यटक थे। शारदा ने कहा कि वह अपनी चार बहनों और पाँच भाइयों के साथ धर्म परिवर्तन के डर से पाकिस्तान से भाग गई और 35 साल पहले बोलनगीर में बस गई। उसके सभी भाई-बहन भी शादीशुदा हैं और भारत के अलग-अलग हिस्सों में रह रहे हैं। शारदा ने कहा, "पहले हम ओडिशा के कोरापुट जिले में आए और शादी के बाद बोलनगीर आ गए। मैं 35 साल से बोलनगीर में हूं। 1990 में जब मेरी शादी हुई थी, तब मैं सिर्फ़ 18 साल की थी।" उन्होंने आगे बताया कि उनका परिवार 1987 में 60 दिन के वीज़ा पर भारत आया था।
हालांकि उनके परिवार के सभी सदस्य भारतीय हैं, लेकिन उनके पास अभी भी पाकिस्तानी पासपोर्ट है और तकनीकी तौर पर वह उस देश की नागरिक हैं। शारदा ने दावा किया, "मेरे पास आधार कार्ड है और मैंने कई चुनावों में वोट भी दिया है। लेकिन तकनीकी तौर पर मुझे भारतीय नहीं माना जाता है।" उन्होंने आगे बताया कि उन्हें उम्मीद है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के बाद उन्हें भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकता अभी भी उनसे दूर है। इस उम्र में देश से बाहर निकाले जाने और अपने परिवार से अलग होने के डर से शारदा ने पीएम और सीएम से अपील की कि उन्हें उनके पति और बच्चों से अलग न किया जाए।
उन्होंने कहा, "अगर भारत सरकार मुझे वापस पाकिस्तान भेजती है, तो मैं कहां जाऊं, वहां किससे मिलूं? उस देश में मेरा कोई नहीं है। मैं 1987 के बाद कभी पाकिस्तान नहीं गई। यहां तक कि मैंने पाकिस्तान में किसी से फोन पर बात भी नहीं की। मैं किससे बात करूं? मेरा उस देश से कोई संबंध नहीं है, जिसने मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा देने में विफल रहा।" रुंधे गले से शारदा कहती हैं कि वह अपने परिवार के बिना एक पल भी नहीं रह सकतीं। उनके बेटे, बेटी और नाती-नातिन भी उतने ही चिंतित हैं और शारदा को उनसे अलग होने की अनुमति नहीं देते। ओडिशा सरकार ने अब तक राज्य में दीर्घकालिक और अल्पकालिक वीजा पर रह रहे 12 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की है और उन्हें 27 अप्रैल तक देश छोड़ने को कहा है। इस बीच, 2008 से भुवनेश्वर में एक दुकान मालिक से विवाहित एक पाकिस्तानी महिला को पता चला कि शनिवार को पुलिस ने उसके लंबित देश से बाहर निकलने के परमिट को मंजूरी दे दी है। उसका दीर्घकालिक वीज़ा (LTV) 2024 में समाप्त हो गया और वीज़ा विस्तार के लिए उसका आवेदन अस्वीकार होने के बाद उसने विज़िटर वीज़ा प्राप्त किया। फिर उसने फ़रवरी में देश से बाहर निकलने की अनुमति के लिए आवेदन किया।
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