ओडिशा

OSSSC संयुक्त भर्ती परीक्षा काउंसलिंग तिथि घोषित, देखें विवरण

Renuka Sahu
3 Oct 2022 4:19 AM GMT
OSSSC Combined Recruitment Exam Counseling Date Declared, Check Details
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न्यूज़ क्रेडिट : odishatv.in

ओडिशा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग ने 12 अक्टूबर, 2022 से संयुक्त भर्ती परीक्षा-2021 के तहत समूह-'सी' पदों के लिए पद और जिला/मंडल के चयन के लिए काउंसलिंग आयोजित करने की घोषणा की है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। ओडिशा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग (ओएसएसएससी) ने 12 अक्टूबर, 2022 से संयुक्त भर्ती परीक्षा-2021 के तहत समूह-'सी' पदों के लिए पद और जिला/मंडल के चयन के लिए काउंसलिंग आयोजित करने की घोषणा की है।

उम्मीदवारों को उनके पदों और जिलों/मंडल संवर्ग का चयन करने के लिए योग्यता क्रम में काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। काउंसलिंग भुवनेश्वर में ओडिशा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय में आयोजित की जाएगी।
पहले चरण में 12 और 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक दो बैठकों में काउंसलिंग होगी।
"काउंसलिंग के उद्देश्य से प्रवेश पत्र आयोग के वेब पोर्टल में अपलोड कर दिए गए हैं। काउंसलिंग की अनुसूची और स्थान का विवरण प्रवेश पत्र में उपलब्ध है। उम्मीदवार अपने उपयोगकर्ता के साथ आयोग के वेब पोर्टल में लॉग इन करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आईडी और पासवर्ड," आयोग ने कहा।
उम्मीदवारों के लिए निर्देश
1. उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि और समय पर काउंसलिंग में शामिल होना चाहिए और अपनी बारी आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। उन्हें आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड/किसी अन्य सरकारी पहचान प्रमाण के साथ प्रवेश/सूचना पत्र के साथ आना होगा।
2. जो निर्धारित तिथि एवं समय पर काउंसलिंग के लिए नहीं आ सके वे अपने अधिकृत प्रतिनिधि को प्राधिकार पत्र के साथ भेज सकते हैं। प्रतिनिधि परामर्श में भाग लेने के लिए अपने आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/किसी अन्य सरकारी पहचान प्रमाण के साथ आएंगे। (नमूना प्राधिकरण पत्र अनुबंध-1 में दिया गया है)।
3. देर से आने वालों को पदों और जिलों/मंडलों के लिए विकल्पों का अवसर गंवाना होगा। उन्हें उस समय उपलब्ध विकल्पों में से अपनी पसंद/पदों और जिलों/मंडलों के लिए देना होगा। चूंकि काउंसलिंग सुबह 10.00 बजे/दोपहर 2.00 बजे शुरू होगी, जैसा लागू हो, देर से आने वाले कोने उस हद तक अपनी पसंद का प्रयोग करने से वंचित हो जाएंगे।
4. उम्मीदवार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, अनुपस्थित रहने पर काउंसलिंग से वंचित कर दिया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया जाएगा।
5. किसी भी परिस्थिति में समय बढ़ाने के अनुरोध की अनुमति नहीं दी जाएगी। 6. उम्मीदवारों/उनके प्रतिनिधियों को अपने वरीयता क्रम के अनुसार विज्ञापन के अनुबंध-I से V में उल्लिखित रिक्ति की स्थिति पर विचार करते हुए पदों और जिलों/मंडल संवर्ग के लिए अपनी पसंद देने की आवश्यकता है। विकल्पों में परिवर्तन के लिए किसी और अनुरोध की अनुमति नहीं दी जाएगी।
7. पदों एवं जिलों/मंडलों के आवंटन के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
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