ओडिशा
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने श्रीजगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार मामले में फैसला सुरक्षित रखा
Ritisha Jaiswal
26 Sep 2023 2:59 PM GMT
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उड़ीसा उच्च न्यायालय
कटक: पुरी श्रीजगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार से जुड़े मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
याचिकाकर्ता के वकील पीतांबर आचार्य ने बताया, "मुख्य न्यायाधीश सुभासिस तालापात्रा और न्यायमूर्ति सावित्री राठो की खंडपीठ ने आज पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार से संबंधित मामले की धैर्यपूर्वक और लंबी सुनवाई की और अपना आदेश सुरक्षित रखा।"
आचार्य ने कहा कि उन्होंने मुख्य रूप से दो मुद्दे उठाए हैं, पहला यह कि एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) ने अपने हलफनामे में कहा है कि मंदिर की सुरक्षा को खतरा है और राज्य सरकार और मंदिर प्रशासन इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। रत्न भंडार की मरम्मत के लिए, इसलिए उच्च न्यायालय को तुरंत इस संबंध में आदेश जारी करना चाहिए।
दूसरे, राज्य सरकार ने रत्न भंडार की चाबी खो दी थी जो कोषागार के बजाय रिकॉर्ड रूम में मिली थी। आचार्य ने कहा, चूंकि 1978 के बाद रत्न भंडार में रखे गए आभूषणों और रत्नों की कोई सूची नहीं बनाई गई है, इसलिए हमने राज्यपाल की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा इन आभूषणों की सूची आयोजित करने की प्रार्थना की है।
Ritisha Jaiswal
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