ओडिशा

ओडिशा हाई कोर्ट ने अधिकारियों को कार्रवाई न करने पर फटकार लगाई

Subhi
10 Aug 2026 10:04 AM IST
ओडिशा हाई कोर्ट ने अधिकारियों को कार्रवाई न करने पर फटकार लगाई
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कटक: ओडिशा हाई कोर्ट ने सरकारी ज़मीन पर लगातार हो रहे कब्ज़े और कब्ज़ा करने वालों के खिलाफ़ अधिकारियों की तरफ़ से साफ़ तौर पर कोई कार्रवाई न किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है।

चीफ़ जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस चित्तरंजन डैश की डिवीज़न बेंच ने हाल ही में एक आदेश में कहा कि उन्होंने अधिकारियों को बार-बार उनकी कानूनी ज़िम्मेदारी याद दिलाई है कि वे कब्ज़े हटाएँ या - जहाँ कानून के मुताबिक कब्ज़ा 'स्थायी कब्ज़े' (settled possession) का रूप ले चुका हो - वहाँ उचित नीतिगत फ़ैसला लें।

बेंच ने कहा, "सरकारी ज़मीन पर अनधिकृत कब्ज़े से जुड़ी जनहित याचिकाएँ (PIL) इस कोर्ट में लगातार आ रही हैं, जिससे बार-बार न्यायिक दखल की ज़रूरत पड़ती है ताकि अधिकारियों को उनकी अहम कानूनी ज़िम्मेदारियाँ याद दिलाई जा सकें।"

कोर्ट ने देखा कि कब्ज़े हटाने और सरकारी ज़मीन वापस लेने का अधिकार देने वाले कानूनी प्रावधानों के बावजूद, शायद ही कभी तुरंत और असरदार कार्रवाई होती है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी निष्क्रियता से कब्ज़ा करने वालों को अपनी ही गलत हरकत का फ़ायदा उठाने का मौका मिलता है।

कोर्ट राउरकेला के रहने वाले पंकज मूलचंदानी की दायर एक PIL पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें राउरकेला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलाके में कीमती सरकारी ज़मीन पर बने अनधिकृत निर्माणों और कब्ज़ों को हटाने की माँग की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रशांत कुमार जेना पेश हुए, जबकि राज्य का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सरकारी वकील संजय रथ ने किया।

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