ओडिशा
Orissa हाई कोर्ट ने रत्न भंडार को 3 महीने में इन्वेंट्री वेरिफिकेशन का आदेश दिया
Tara Tandi
12 Feb 2026 6:22 PM IST

x
Odisha ओडिशा: ओडिशा हाई कोर्ट ने ओडिशा सरकार को पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन 1978 की रिपोर्ट के हिसाब से तीन महीने के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने मंदिर के कीमती सामान को संभालने में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर ज़ोर दिया।
हाई कोर्ट ने राज्य को नई बनी कमिटी द्वारा तैयार की गई मौजूदा इन्वेंट्री का मिलान 1978 की बेंचमार्क रिपोर्ट से करने का आदेश दिया। कोर्ट ने ज़ोर दिया कि कोई लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए और सरकार को तुरंत काम करना चाहिए।
कोर्ट ने रत्न भंडार की गुम हुई चाबियों की जांच के बारे में भी निर्देश जारी किए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जस्टिस रघुबीर दाश कमीशन की रिपोर्ट ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली के आने वाले सेशन में ऑफिशियली पेश की जाए।
ऑर्डर में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि 1978 की इन्वेंट्री एक बेंचमार्क डॉक्यूमेंट के तौर पर काम करती है ताकि यह पक्का हो सके कि लिस्ट की गई सभी ज्वेलरी और कीमती सामान मौजूदा रिकॉर्ड से मैच करें। कोर्ट ने कहा कि यह काम तीन महीने के अंदर पूरा किया जाना चाहिए और उसके बाद एक और रिपोर्ट जमा की जानी चाहिए।
यह निर्देश भगवान जगन्नाथ मंदिर के खजाने वाले रत्न भंडार की सुरक्षा और पारदर्शिता पर लंबे समय से चल रही बहस के बीच आया है। हाई कोर्ट के दखल से मंदिर की संपत्ति के मैनेजमेंट में स्पष्टता आएगी और लोगों का भरोसा फिर से बढ़ेगा।
TagsOrissa हाई कोर्टरत्न भंडार3 महीने इन्वेंट्री वेरिफिकेशनआदेश दियाOrissa High Courtorders 3 monthsinventory verificationof Ratna Bhandarजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता.कॉमआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





