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CUTTACK कटक: ओडिशा उच्च न्यायालय The Orissa High Court ने जमुनागढ़ गांव के मुंडा आदिवासी समुदाय के निवासियों को जयरा नामक पवित्र स्थान पर अपने अनुष्ठान करने से रोकने के आदेश के संबंध में, बारीपदा स्थित एकीकृत आदिवासी विकास एजेंसी (आईटीडीए) के परियोजना प्रशासक को नोटिस जारी किया है। यह स्थान सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व (एसटीआर) के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आता है। एसटीआर के उप निदेशक ने 22 जनवरी, 2025 को निषेध आदेश जारी किया था। मुख्य न्यायाधीश हरीश टंडन और न्यायमूर्ति एमएस रमन की खंडपीठ ने एक रिट अपील पर नोटिस जारी किया और नोटिस के जवाब के साथ मामले पर सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तारीख तय की। नंदू हो और जमुनागढ़ के दो अन्य निवासियों ने 3 मार्च, 2025 को एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें इसी मुद्दे पर एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया गया था।
सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील अफराज सुहैल ने कहा कि मुंडा आदिवासी समुदाय पीढ़ियों से जमुनागढ़ क्षेत्र में अपने पवित्र अनुष्ठान करते आ रहे हैं। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसके पाणिग्रही के समक्ष याचिका की सुनवाई के दौरान भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया था कि चूंकि एसटीआर में ‘बाघ अनुपूरण कार्यक्रम’ चल रहा है, इसलिए अधिकारियों ने मनुष्यों के जीवन को बचाने के लिए याचिकाकर्ताओं को जयारा में अपने अनुष्ठान करने की अनुमति नहीं दी है। याचिका का निपटारा करते हुए न्यायमूर्ति पाणिग्रही ने कहा था कि अधिकारियों द्वारा उठाई गई चिंता वास्तविक थी। न्यायमूर्ति पाणिग्रही ने आदेश दिया था, “हालांकि, याचिकाकर्ताओं के वकील के अनुरोध पर विचार करते हुए, यह अदालत यह स्पष्ट करती है कि सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व और उसके आसपास बाघ अनुपूरण कार्यक्रम समाप्त होने के बाद, याचिकाकर्ताओं को पवित्र स्थान पर अपने अनुष्ठान करने की अनुमति दी जा सकती है।”
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