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Cuttack कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने चोरी के आरोपी एक व्यक्ति को इस शर्त पर जमानत दे दी कि उसे अपने गांव और उसके आसपास कम से कम 200 पौधे लगाने होंगे और दो साल तक उनकी देखभाल करनी होगी। यह व्यक्ति को जमानत देने की कई शर्तों में से एक थी। न्यायमूर्ति एसके पाणिग्रही ने सोमवार को झारसुगुड़ा जिले के मानस अती की जमानत याचिका मंजूर कर ली, जिसे कोलाबीरा पुलिस ने पिछले साल 25 दिसंबर को एक बिजली आपूर्ति कंपनी के कम से कम 2 लाख रुपये से अधिक मूल्य के छह बिजली के खंभे चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना और इस तथ्य पर विचार किए बिना कि मामले में सह-आरोपी की जमानत पहले ही बढ़ा दी गई है, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को कुछ शर्तों पर अती को जमानत देने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने आरोपी को हर पखवाड़े पुलिस के सामने पेश होने और किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल न होने और सबूतों से छेड़छाड़ न करने को भी कहा।
उच्च न्यायालय ने स्थानीय पुलिस, वन और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अति को पौधारोपण में सहायता करें। उच्च न्यायालय ने कहा, "याचिकाकर्ता (मानस अति) को अपने गांव के आसपास सरकारी भूमि या सामुदायिक भूमि या किसी निजी भूमि पर आम, नीम, इमली आदि स्थानीय किस्मों के 200 पौधे लगाने होंगे।" न्यायालय ने जिला नर्सरी को अति को पौधे उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया और राजस्व अधिकारियों से कहा कि वे पौधारोपण के लिए भूमि की पहचान करने में उनकी सहायता करें। उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी।
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Kiran
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