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CUTTACK कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने अधिवक्ताओं और यहां तक कि अधिवक्ताओं के क्लर्कों द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन या प्रमाणीकरण न किए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, जिसके परिणामस्वरूप मामलों में राहत पाने के लिए जाली दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। इस तरह की कार्रवाई को “घोर अवमाननापूर्ण रवैया” मानते हुए, न्यायमूर्ति एसके साहू और न्यायमूर्ति चित्तरंजन दाश की खंडपीठ ने अधिवक्ताओं या अधिवक्ताओं के क्लर्कों को निर्देश दिया कि वे दस्तावेजों को रिकॉर्ड में रखने से पहले उनका उचित सत्यापन करें। पीठ ने कहा, “संबंधित पक्ष से हलफनामे की शपथ लेने के लिए कहना भी बेहतर है।” यह टिप्पणी एक ऐसे मामले में की गई जिसमें एक वकील ने सनातन हेस्सा नामक व्यक्ति द्वारा हत्या के लिए उसकी दोषसिद्धि पर पुनर्विचार करने, उम्र के आधार पर और आजीवन कारावास के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने के लिए अपील में जाली स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया था।
वकील के क्लर्क दानार्दन सेठी ने अदालत के समक्ष दलील दी कि उन्होंने अधिवक्ता के निर्देश का पालन किया और हलफनामे की शपथ ली थी जिसमें कुछ दस्तावेज संलग्न थे। उन्हें उन दस्तावेजों की वास्तविकता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उन्होंने सद्भावना और ईमानदारी से उन्हें आवेदन में संलग्न किया था। वकील नित्यानंद पांडा ने अपनी ओर से दलील दी कि जाली दस्तावेज हेस्सा के बहनोई गनिया गगराई द्वारा प्रदान किए गए थे और उन्होंने सद्भावना के आधार पर इसे असली मानकर अपील में आवेदन में संलग्न किया था। अदालत ने गगराई के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू की और उन्हें हिरासत में रखने का आदेश दिया। गगराई 3 सितंबर से जेल की हिरासत में रहे, जब तक कि 24 सितंबर को बिना शर्त माफी मांगने के बाद कार्यवाही समाप्त नहीं कर दी गई।
हालांकि, पीठ ने इस तथ्य पर सख्त संज्ञान लिया कि राहत पाने के लिए विभिन्न मामलों में जाली चिकित्सा दस्तावेज, जाली जन्मतिथि प्रमाण पत्र और स्कूल प्रमाण पत्र दायर किए जा रहे हैं, और ज्यादातर बार, वकील के क्लर्क ऐसे दस्तावेज दाखिल करने में शपथ पत्र देते हैं, जिसके लिए उन्हें किसी भी जालसाजी के मामले में जवाबदेह बनाया जाता है। तदनुसार, पीठ ने कहा, "अदालत के समक्ष सही स्थिति लाना अधिवक्ता और अधिवक्ता के क्लर्कों की जिम्मेदारी है और उनका प्रयास किसी भी तरह से अदालत को गुमराह करने का नहीं होना चाहिए। यदि अधिवक्ता या अधिवक्ता के क्लर्क को किसी पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी विशेष दस्तावेज़ के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, तो उसे रिकॉर्ड पर लाने से पहले उसे ठीक से सत्यापित किया जाना चाहिए और संबंधित पक्ष से हलफनामे की शपथ लेने के लिए कहना भी बेहतर है।"
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Kiran
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