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उड़ीसा उच्च न्यायालय ने सोमवार को कटक-बाराबती विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकिम का चुनाव रद्द करके एक निर्णायक कदम उठाया।
यह निर्णय उन आरोपों से उपजा है कि मोकिम अपने नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान हलफनामे में उनके खिलाफ आपराधिक मामलों के बारे में व्यापक विवरण प्रदान करने में विफल रहे।
यह महत्वपूर्ण फैसला बीजद के वरिष्ठ नेता और कटक-बाराबती के पूर्व विधायक देबासिस सामंतराय द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में आया।
मोहम्मद मोकिम ने 2019 के चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सामंतराय को हराकर जीत हासिल की।
इसके बाद, सामंतराय ने कटक-बाराबती विधानसभा से मोकिम के चुनाव को अदालत में चुनौती दी।
3 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत एक याचिका में, सामंतराय ने तर्क दिया कि मोकिम ने कटक-बाराबती विधानसभा क्षेत्र के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय निर्धारित हलफनामे प्रारूप में लंबित आपराधिक मामलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छोड़ दी थी।
इसके अतिरिक्त, सामंतराय ने आरोप लगाया कि मोकिम ने अपनी संपत्ति और देनदारियों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है।
बीजू जनता दल के राज्यसभा सदस्य सामंतराय ने इन दावों को आगे बढ़ाया।
मोकिम ने पहले कटक-बाराबती विधानसभा क्षेत्र से अपने चुनाव को चुनौती देने वाली सामंतराय की याचिका को खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
हालाँकि, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कांग्रेस विधायक की याचिका खारिज कर दी।
उड़ीसा उच्च न्यायालय के फैसले के जवाब में, पहली बार विधायक बने मोकिम ने द टेलीग्राफ को बताया: "मैं फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए अपनी कानूनी टीम से परामर्श कर रहा हूं।"
कांग्रेस विधायक ने यह भी कहा: “हालांकि, मैं कांग्रेस के टिकट पर कटक-बाराबती विधानसभा क्षेत्र से 2024 का चुनाव लड़ूंगा। हाई कोर्ट ने मुझे 2024 का चुनाव लड़ने से नहीं रोका है.'
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Triveni
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