ओडिशा

उड़ीसा हाईकोर्ट ने डेंटल सर्जन भर्ती मामले में OPSC अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा

Gulabi Jagat
21 Nov 2024 11:30 AM GMT
उड़ीसा हाईकोर्ट ने डेंटल सर्जन भर्ती मामले में OPSC अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा
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Cuttack कटक: डेंटल सर्जन भर्ती मामले में मेरिट सूची प्रस्तुत करने में विफल रहने पर उच्च न्यायालय ने ओडिशा लोक सेवा आयोग (ओपीएससी) को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने ओपीएससी चेयरमैन को अगले सोमवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। चेयरमैन को परीक्षा की पूरी मेरिट लिस्ट के साथ पेश होने का निर्देश दिया गया है। वर्ष 2017/18 में डेंटल सर्जन की भर्ती में ओपीएससी की ओर से अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। डेंटल सर्जन की परीक्षा के बाद ओपीएससी ने उत्तर पुस्तिका प्रकाशित की थी। लेकिन 6 अभ्यर्थियों ने ओपीएससी से
शिकायत
की थी कि उत्तर पुस्तिका गलत थी। इसके बाद ओपीएससी ने एक विशेषज्ञ समिति गठित कर इसकी समीक्षा की।
2020 में, विशेषज्ञ समिति ने ओपीएससी को एक रिपोर्ट सौंपी। इसमें पता चला कि 12 प्रश्नों के उत्तर गलत थे। उसके बाद, ओपीएससी ने फिर से मेरिट सूची तैयार की, जिसमें केवल एक अभ्यर्थी को योग्य माना गया। इसे चुनौती देते हुए डॉ. संजय कुमार पांडा और डॉ. अनिल कुमार साहू ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश पर पेपर का पुनर्मूल्यांकन किया गया। इसके बाद 184 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई, जबकि 190/192 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिली। इसलिए कोर्ट ने उन्हें नौकरी देने का आदेश दिया।
हालांकि, ओपीएससी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटाया। चीफ जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस सावित्री रथ की बेंच ने ओपीएससी की पूरी मेरिट लिस्ट मांगी थी, लेकिन ओपीएससी इसे उपलब्ध नहीं करा पाई। इस पर चीफ जस्टिस ने गहरा असंतोष जताया। चीफ जस्टिस की बेंच ने ओपीएससी चेयरमैन को मेरिट लिस्ट के साथ अगले सोमवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है।
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