ओडिशा

Odisha: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने डीएमईटी को अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने की चेतावनी दी

Subhi
13 April 2025 10:28 AM GMT
Odisha: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने डीएमईटी को अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने की चेतावनी दी
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CUTTACK: ओडिशा के चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशक (डीएमईटी) द्वारा अपने आदेश के बावजूद सरकारी सेवा में कार्यरत एक डॉक्टर को फेलोशिप लेने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रदान करने में निरंतर निष्क्रियता पर कड़ी आपत्ति जताते हुए ओडिशा उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने की चेतावनी दी है। एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में रेडियोलॉजी विभाग में वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में कार्यरत डॉ. स्मृति स्निग्धा साहू ने सुपर स्पेशलाइजेशन फेलोशिप कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एनओसी के लिए आवेदन किया था। उन्हें कोयंबटूर के गंगा अस्पताल में एक वर्षीय अवधि के मस्कुलोस्केलेटल रेडियोलॉजी में फेलोशिप कार्यक्रम के लिए चुना गया था।

इस पर कार्रवाई करते हुए न्यायमूर्ति ए.के. महापात्रा ने शुक्रवार को कहा, "इस मामले को देखते हुए, डॉ. संतोष कुमार मिश्रा (डीएमईटी) को निर्देश दिया जाता है कि वे डॉ. स्मृति स्निग्धा साहू की याचिका पर 20 मार्च, 2025 को जारी उच्च न्यायालय के आदेश को सात दिनों के भीतर लागू करें, ऐसा न करने पर उन्हें इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर यह बताने के लिए कहा जाएगा कि उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम के तहत कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।

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