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कटक: ओडिशा हाई कोर्ट ने 2025-26 सीज़न के लिए धान खरीद प्रोसेस से कुछ महिला सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स (WSHGs) को बाहर करने के राज्य सरकार के फैसले में दखल देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि उनके पक्ष में कोई निहित या कानूनी अधिकार नहीं है।
यह फैसला हाल ही में सोनपुर ज़िले के WSHGs द्वारा दायर 13 याचिकाओं पर आया, जिन्होंने दावा किया था कि 2019 में ओपन एक्सप्रेशन ऑफ़ इंटरेस्ट (EOI) के ज़रिए चुने जाने और तब से लगातार खरीफ़ और रबी खरीद में लगे होने के बावजूद उन्हें मनमाने ढंग से बाहर कर दिया गया था।
याचिकाओं में अधिकारियों के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें कुछ ब्लॉकों में खरीद का काम सिर्फ़ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ (PACS) तक सीमित कर दिया गया था, और ऐसा कथित तौर पर बिना कोई कारण बताए या सुनवाई का मौका दिए किया गया था।
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