ओडिशा

Odisha हाईकोर्ट ने गुदरी पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव को बरकरार रखा

Subhi
13 Jan 2026 10:05 AM IST
Odisha हाईकोर्ट ने गुदरी पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव को बरकरार रखा
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कटक: ओडिशा हाई कोर्ट ने रायगढ़ जिले की गुदरी पंचायत समिति में नो-कॉन्फिडेंस मोशन को चुनौती देने वाली दो रिट पिटीशन खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा है कि असेंबली के कामों की वजह से MLA के गैरहाजिर रहने से ओडिशा पंचायत समिति एक्ट, 1959 के सेक्शन 46-B के तहत हुई कार्रवाई को अमान्य नहीं किया जा सकता।

जस्टिस आरके पटनायक की सिंगल जज बेंच ने फैसला सुनाया कि नो-कॉन्फिडेंस मोशन के लिए मीटिंग कानूनी तौर पर असेंबली या पार्लियामेंट सेशन के दौरान भी बुलाई जा सकती हैं, क्योंकि न तो एक्ट और न ही नियम ऐसी कोई रोक लगाते हैं। कोर्ट ने साफ किया कि राज्य सरकार का 30 सितंबर, 2009 का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, जिसमें लेजिस्लेटिव सेशन के दौरान पंचायत समिति की मीटिंग न करने की सलाह दी गई है, वह एडवाइजरी है और कानूनी नियमों को ओवरराइड नहीं कर सकता।

यह फैसला गुनुपुर MLA सत्यजीत गमंगो और गुदरी पंचायत समिति चेयरमैन लक्ष्मी सबर द्वारा फाइल की गई दो जुड़ी हुई रिट पिटीशन का निपटारा करते हुए आया। दोनों ने गुनुपुर सब-कलेक्टर के 11 जुलाई, 2025 और 15 जुलाई, 2025 के नो-कॉन्फिडेंस मोशन लाने के नोटिस को चुनौती दी।

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