ओडिशा

ओडिशा HC ने बुज़ुर्ग पिता के जीने के अधिकार को बरकरार रखा

Subhi
22 March 2026 11:43 AM IST
ओडिशा HC ने बुज़ुर्ग पिता के जीने के अधिकार को बरकरार रखा
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कटक: ओडिशा हाई कोर्ट ने भुवनेश्वर के सब-कलेक्टर द्वारा दिए गए एक आदेश को सही ठहराया है। सब-कलेक्टर ने यह आदेश 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007' के तहत एक ट्रिब्यूनल के तौर पर काम करते हुए दिया था। इस फैसले से वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और सुरक्षा के साथ जीने के अधिकार को और मज़बूती मिली है।

जस्टिस आनंद चरण बेहरा की एकल पीठ ने हाल ही में यह फैसला सुनाया। कोर्ट एक बेटे की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने 7 अगस्त, 2025 को ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए एक आदेश को चुनौती दी थी। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में बेटे के 86 वर्षीय पिता को भुवनेश्वर के बारामुंडा स्थित उनके पुश्तैनी घर के ग्राउंड फ्लोर पर रहने की अनुमति दी थी। बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उसी इमारत के पहले फ्लोर पर रहता है।

पिता ने अपने बेटे द्वारा पुश्तैनी घर छोड़ने के लिए मजबूर किए जाने के बाद, 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007' के तहत सुरक्षा पाने के लिए ट्रिब्यूनल का दरवाज़ा खटखटाया था। जहाँ बेटा अपने परिवार के साथ पहले फ्लोर पर रह रहा था, वहीं बुज़ुर्ग पिता अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन उसी संपत्ति के ग्राउंड फ्लोर पर बिताना चाहते थे।

कोर्ट ने इस कानून के कल्याणकारी स्वरूप पर ज़ोर देते हुए कहा, "माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 और इसके नियम, दोनों ही कल्याणकारी कानून हैं। इन कल्याणकारी कानूनों और अधिनियमों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जो इनके मूल उद्देश्यों के अनुरूप हो। इस अधिनियम (2007) का मुख्य उद्देश्य माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक न्याय दिलाना है। इसलिए, कोर्ट को हमेशा उद्देश्य-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।"

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