ओडिशा

Odisha हाईकोर्ट ने वाहनों को PUCC देने से इनकार को सही ठहराया

Subhi
11 Feb 2026 10:39 AM IST
Odisha हाईकोर्ट ने वाहनों को PUCC देने से इनकार को सही ठहराया
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कटक: एक अहम घटनाक्रम में, उड़ीसा हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्य में गाड़ियों को सिर्फ़ इस आधार पर पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) जारी न करने के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया कि उनके खिलाफ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के संबंध में पेंडिंग चालान का निपटारा नहीं हुआ है।

चीफ जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस एमएस रमन की बेंच ने ट्रैफिक चालान वाली गाड़ियों को PUCC देने से मना करने के सरकार के फैसले को भी सही ठहराया। कोर्ट एक PIL पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें राज्य सरकार की गाड़ियों से होने वाले पॉल्यूशन को रोकने की कोशिश के खिलाफ दखल देने की मांग की गई थी, जिसमें फ्यूल स्टेशनों से पेट्रोल और डीज़ल लेने के लिए वैलिड PUCC ज़रूरी कर दिया गया था।

भुवनेश्वर की रहने वाली स्निग्धा पात्रा की फाइल की गई PIL में राज्य में ऑटोमेटेड पॉल्यूशन टेस्टिंग सेंटर्स की कानूनी मान्यता को भी चुनौती दी गई थी, जो उन गाड़ियों को PUCC जारी करने से मना कर रहे थे जिनके खिलाफ चालान पेंडिंग थे।

इससे पहले 27 जनवरी को, राज्य सरकार ने एक एफिडेविट के ज़रिए कोर्ट को बताया था कि उसने तेल मार्केटिंग कंपनियों को राज्य भर के रिटेल आउटलेट्स पर “No PUCC, No Fuel” नियम लागू करने का निर्देश देने वाला अपना निर्देश वापस ले लिया है। इसके साथ ही, पेंडिंग चालान वाली गाड़ियों को PUCC जारी करने से मना करने की कानूनी मान्यता पर फैसला होने के लिए छोड़ दिया गया था।

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