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CUTTACK. कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय Orissa High Court ने लगभग 16 वर्ष पहले स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या की सीबीआई जांच के आदेश की मांग करने वाली याचिका की विचारणीयता के मुद्दे पर विचार करने के लिए 16 अगस्त की तारीख तय की है। 84 वर्षीय स्वामी की 23 अगस्त, 2008 को कंधमाल में उनके जलेसपाटा आश्रम में अज्ञात बंदूकधारियों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। ढेंकनाल स्थित सामाजिक कार्यकर्ता और वकील देबाशीष होता ने 18 दिसंबर, 2023 को याचिका दायर की, जिसमें न्याय, समानता और निष्पक्षता के हित में असली दोषियों का पता लगाने के लिए अनसुलझे हत्या मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई।
राज्य सरकार state government ने यह रुख अपनाया कि याचिका विचारणीय नहीं है क्योंकि यह घटना के 15 वर्ष बाद दायर की गई थी। सरकार ने कहा कि हत्या का मामला 30 सितंबर, 2013 और 3 अक्टूबर, 2013 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फूलबनी की अदालत द्वारा अभियुक्तों को दोषी ठहराए जाने के साथ समाप्त हो गया था।
गृह विभाग के अतिरिक्त सचिव देबेंद्र कुमार दाश ने हलफनामे में कहा, "आरोपी व्यक्तियों ने अपील दायर की है जो उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए सीबीआई जांच की प्रार्थना को अनुकरणीय लागत के साथ खारिज किया जा सकता है।" लेकिन याचिकाकर्ता ने इस पर एक प्रतिउत्तर दायर किया था जिसमें कहा गया था कि उन्होंने पहले ही विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गई जांच को चुनौती दी है जिसके आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फूलबनी की अदालत ने अभियुक्तों को दोषी ठहराया था।
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Triveni
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