ओडिशा

Odisha हाई कोर्ट ने PIL के गलत इस्तेमाल की निंदा की, 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया

Subhi
22 Jan 2026 9:32 AM IST
Odisha हाई कोर्ट ने PIL के गलत इस्तेमाल की निंदा की, 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया
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कटक: ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों को चुनौती देने के लिए PIL के गलत इस्तेमाल की कड़ी निंदा की है और एक पब्लिक ऑफिसर की पोस्टिंग पर सवाल उठाने वाली “गलत सोच वाली पिटीशन” फाइल करने के लिए पांच पिटीशनर्स पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

चीफ जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस एमएस रमन की बेंच ने कहा कि यह पिटीशन PIL के अधिकार क्षेत्र का साफ तौर पर गलत इस्तेमाल है। कोर्ट ने कहा, “यह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ज़रिए उपाय का साफ तौर पर गलत इस्तेमाल है, जिसमें किसी पब्लिक ऑफिसर की पोस्टिंग को किसी न किसी वजह से चुनौती देने की कोशिश की जाती है।”

जजों ने आगे कहा, “पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को बनावटी रंग देकर और चालाकी से कार्रवाई का एक भ्रामक कारण बनाकर, पांचों पिटीशनर्स ने एक ऐसी मंज़िल हासिल करने की कोशिश की है, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत बंद है।”

PIL खारिज करते हुए, बेंच ने पिटीशनर्स को तीन हफ्ते के अंदर ओडिशा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में 50,000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि यह रकम राज्य के जुवेनाइल होम्स में रहने वाले नाबालिगों को बेहतर सुविधाएं और सुख-सुविधाएं देने में लगाई जाएगी।

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