ओडिशा

Odisha: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब मांगा

Subhi
21 Dec 2024 3:57 AM GMT
Odisha: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब मांगा
x

कटक: एससीबी मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एससीबीएमसीएच) में पूर्णकालिक अधीक्षक के बिना चल रहे कामकाज पर निराशा जताते हुए उड़ीसा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह स्पष्ट करे कि नियुक्ति कब तक की जाएगी। वर्तमान में अस्पताल प्रभारी अधीक्षक प्रोफेसर लूसी दास के अधीन चल रहा है। न्यायमूर्ति एसके साहू और न्यायमूर्ति वी नरसिंह की खंडपीठ ने कहा, "चूंकि अधीक्षक की एससीबीएमसीएच कटक के प्रभावी कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए राज्य के वकील सरकार से आवश्यक निर्देश लेने के बाद अगली तारीख पर इस अदालत को अवगत कराएंगे कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के मानदंडों के अनुसार यह पद कब भरा जाएगा। अदालत में व्यक्तिगत रूप से मौजूद प्रोफेसर दास ने कहा कि यह पद सितंबर 2024 से खाली है और वह अधीक्षक की प्रभारी हैं। पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव अवस्थी एस से भी पूछा कि राज्य में सरकार द्वारा कई मेडिकल कॉलेज खोले जाने के बावजूद एससीबीएमसीएच में इतनी भीड़ क्यों है और क्या उन अस्पतालों में बुनियादी ढांचे, डॉक्टरों और सुविधाओं की कमी है। अश्वथी ने कहा कि परिधीय अस्पताल आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं, जिसके कारण मरीज गैर-जटिल मामलों में भी एससीबीएमसीएच की ओर भाग रहे हैं।

Next Story