
कटक: उड़ीसा हाई कोर्ट ने कटक के बालीजात्रा ग्राउंड में बिना किसी सेफ्टी, सफ़ाई और भीड़-मैनेजमेंट के प्राइवेट प्रोग्राम ऑर्गनाइज़ किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि ऐसे जमावड़े आम लोगों की ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करते हैं।
जस्टिस केआर महापात्रा और जस्टिस वी नरसिंह की दो जजों की बेंच ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इतने बड़े पैमाने पर जमावड़े सिविक और लॉ-एनफोर्समेंट एजेंसियों पर बहुत ज़्यादा बोझ डालते हैं। बेंच ने कहा, "इस बात पर ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है कि ये जमावड़े सिविक, पुलिस और ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन पर सफ़ाई, लॉ एंड ऑर्डर और सेफ्टी बनाए रखने में बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं।" कोर्ट ने अपने 11 दिसंबर, 2025 के ऑर्डर का ज़िक्र किया, जिसमें उसने कहा था, “ऐसे जमावड़ों में बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने को ध्यान में रखते हुए, यह ज़रूरी है कि पुलिस और फायर अथॉरिटीज़ और CMC समेत ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे कामों को रेगुलेट करने के लिए एक SOP बनाने की पूरी कोशिश करे।





