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CUTTACK कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय The Orissa High Court ने एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अधीक्षक को 13 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के गर्भपात पर अपनी राय देने के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है। पीड़िता सिकल सेल रोग (एससीडी) के साथ-साथ मिर्गी से भी पीड़ित है। बलात्कार पीड़िता के पिता द्वारा दायर याचिका पर कार्रवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसके पाणिग्रही की एकल पीठ ने गुरुवार को अधीक्षक को तीन दिनों के भीतर मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया।
मेडिकल बोर्ड नाबालिग लड़की की गर्भावस्था की स्थिति, इस स्तर पर गर्भावस्था के समापन पर पूर्वानुमान की जांच करेगा और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 25 फरवरी से पहले एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। न्यायमूर्ति पाणिग्रही ने याचिकाकर्ता वकील और राज्य के वकील की दलीलों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता की ओर से दलीलें देते हुए अधिवक्ता अर्नव बेहरा ने कहा कि एसटी समुदाय की नाबालिग लड़की एससीडी और मिर्गी से पीड़ित है। बेहरा ने तर्क दिया कि वह बलात्कार के परिणामस्वरूप गर्भवती हुई थी और उसकी उम्र और चिकित्सा स्थिति को देखते हुए, गर्भावस्था को जारी रखना उसके जीवन को खतरे में डाल देगा।
अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता सास्वत दाश ने कहा कि राज्य सरकार ने इस तरह के मुद्दों से निपटने के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) अधिनियम, 2021 के तहत मेडिकल बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की है। दाश ने कहा कि एमकेसीजी एमसीएच के बोर्ड के सदस्यों में अधीक्षक के साथ-साथ स्त्री रोग, बाल रोग, रेडियोलॉजी, एनेस्थिसियोलॉजी और मेडिसिन के प्रोफेसर और विभागों के प्रमुख शामिल हैं।
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