ओडिशा

Odisha हाईकोर्ट ने अवैध प्रवासियों पर राज्य सरकार से हलफनामा मांगा

Subhi
19 Jan 2026 12:02 PM IST
Odisha हाईकोर्ट ने अवैध प्रवासियों पर राज्य सरकार से हलफनामा मांगा
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कटक: राज्य में गैर-कानूनी इमिग्रेशन का आरोप लगाने वाली एक PIL पर संज्ञान लेते हुए, उड़ीसा हाई कोर्ट ने उड़ीसा सरकार को ऐसे लोगों की पहचान के लिए उठाए गए कदमों के बारे में और जानकारी रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया है।

यह PIL उड़ीसा हाई कोर्ट के प्रैक्टिसिंग वकील शिवशंकर मोहंती ने फाइल की है। मोहंती ने आरोप लगाया कि पड़ोसी देश से बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी इमिग्रेशन हुआ है, और ऐसे इमिग्रेंट्स धोखे से भारतीय पहचान दस्तावेज हासिल करने के बाद भी राज्य में रह रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि गैर-कानूनी इमिग्रेंट्स की मौजूदगी राष्ट्रीय सुरक्षा, पब्लिक सेफ्टी और कानून के राज के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

राज्य द्वारा फाइल किए गए एक एफिडेविट से पता चला है कि 2,259 संदिग्धों की जांच की गई, जिनमें से ज़्यादातर लोग भारतीय नागरिक पाए गए और दूसरे, जो भारतीय नागरिकता का कोई सबूत नहीं दे सके, उन्हें कानून के शिकंजे में डालकर उनके देश भेजने के लिए कदम उठाए गए। राज्य की ओर से पेश हुए, एडिशनल सरकारी वकील देबाशीष त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि ओडिशा के कुछ जिलों में वेरिफिकेशन और पहचान का काम पहले ही किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर और कदम उठाए हैं और चल रही PIL की कार्रवाई में उन डिटेल्स को कोर्ट के सामने रखने का इरादा है।

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