ओडिशा

Odisha HC ने अवैध प्रवासियों पर राज्य सरकार से हलफनामा मांगा

Subhi
18 Jan 2026 3:17 PM IST
Odisha HC ने अवैध प्रवासियों पर राज्य सरकार से हलफनामा मांगा
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कटक: राज्य में अवैध इमिग्रेशन के आरोप वाली एक PIL पर संज्ञान लेते हुए, ओडिशा हाई कोर्ट ने ओडिशा सरकार को ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में और ज़्यादा जानकारी रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया है।

यह PIL ओडिशा हाई कोर्ट के एक वकील शिवशंकर मोहंती ने दायर की है। मोहंती ने आरोप लगाया कि पड़ोसी देश से बड़े पैमाने पर अवैध इमिग्रेशन हुआ है, और ऐसे इमिग्रेंट धोखाधड़ी से भारतीय पहचान दस्तावेज़ हासिल करके राज्य में रह रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि अवैध इमिग्रेंट की मौजूदगी राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा और कानून के शासन के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

राज्य द्वारा दायर एक हलफनामे में पता चला कि 2,259 संदिग्धों का वेरिफिकेशन किया गया, जिनमें से ज़्यादातर लोग भारतीय नागरिक पाए गए और अन्य, जो भारतीय नागरिकता का कोई सबूत नहीं दे सके, उन्हें कानून के शिकंजे में ले लिया गया है और उन्हें उनके देश वापस भेजने के लिए कदम उठाए गए हैं।

राज्य की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सरकारी वकील देबाशीष त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि ओडिशा के कुछ जिलों में पहले ही वेरिफिकेशन और पहचान का काम किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर अतिरिक्त कदम उठाए हैं और चल रही PIL कार्यवाही में उन डिटेल्स को कोर्ट के सामने पेश करने का इरादा है।

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