ओडिशा

Odisha हाईकोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई

Subhi
3 Feb 2026 11:26 AM IST
Odisha हाईकोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई
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कटक: ओडिशा हाई कोर्ट ने शिवांगी महतो द्वारा दायर एक रिट अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने MKCG मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, बेरहामपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर (एनेस्थिसियोलॉजी) के पद पर नियुक्ति के लिए अपने दावे को खारिज किए जाने को चुनौती दी थी। कोर्ट ने नियमित भर्ती नियमों से हटकर सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्तियों की प्रथा की कड़ी निंदा की।

जस्टिस दीक्षित कृष्ण श्रीपाद और जस्टिस चित्तरंजन डैश की डिवीजन बेंच ने रजिस्ट्री को फैसले की कॉपी ओडिशा के मुख्य सचिव और ओडिशा लोक सेवा आयोग के सचिव को भेजने का निर्देश दिया, और नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया।

बेंच ने 11 नवंबर, 2024 के सिंगल जज के आदेश को बरकरार रखा, जिसने MKCG मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर पद भरने के लिए 5 नवंबर, 2024 को जारी विज्ञापन के खिलाफ महतो की याचिका को खारिज कर दिया था।

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