ओडिशा

Odisha: उड़ीसा हाईकोर्ट ने रसोई की स्वच्छता पर एससीबीएमसीएच को फटकार लगाई

Subhi
7 July 2025 8:22 AM IST
Odisha: उड़ीसा हाईकोर्ट ने रसोई की स्वच्छता पर एससीबीएमसीएच को फटकार लगाई
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कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एससीबीएमसीएच) के केंद्रीय रसोईघर में अस्वच्छ स्थितियों और महिला छात्रावास के आसपास सुरक्षा की कमी को गंभीरता से लिया है और अधिकारियों से तत्काल सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू और न्यायमूर्ति वी नरसिंह की खंडपीठ कटक शहर में नागरिक मुद्दों पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एससीबीएमसीएच की स्थिति भी शामिल थी। यह मामला न्यायालय के 19 जून के पहले के आदेश के बाद उठाया गया था, जिसमें अस्पताल की सुविधाओं का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया था। अधिवक्ताओं की समिति द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसने 30 जून, 2025 को अस्पताल का दौरा किया। टीम में एमिकस क्यूरी अधिवक्ता बिजय दाश, उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज मिश्रा और सचिव अविजित पटनायक शामिल थे। उनके निष्कर्षों ने केंद्रीय रसोईघर की दयनीय स्थिति को उजागर किया, जहां लगभग 3,000 रोगियों के लिए भोजन तैयार किया जाता है। रिपोर्ट से जुड़ी तस्वीरों में रोटी तैयार करने के अस्वच्छ तरीकों का पता चला, जिससे रोगियों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। एससीबीएमसीएच अधीक्षक डॉ गौतम सतपथी ने वर्चुअल रूप से पेश होकर स्वीकार किया कि रोटी बनाने वाली मशीनें काम नहीं कर रही हैं और उन्होंने अदालत को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया, जिसमें मशीन आधारित तैयारी को बहाल करना और रसोई की स्वच्छता सुनिश्चित करना शामिल है। पीठ ने अधीक्षक को उठाए जा रहे उपायों का विवरण देते हुए हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 31 जुलाई को निर्धारित है। अधिवक्ता समिति ने एससीबीएमसीएच महिला छात्रावास की सीमा से सटे अनधिकृत स्टॉल की मौजूदगी की भी सूचना दी। समिति ने कहा कि अनियंत्रित असामाजिक गतिविधियों वाले स्टॉल की मौजूदगी से महिला छात्रावास में रहने वालों में परेशानी और असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है।

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