ओडिशा

ओडिशा HC ने 50% कोटा सीमा के उल्लंघन पर OPSC को फटकारा

Subhi
20 March 2026 12:02 PM IST
ओडिशा HC ने 50% कोटा सीमा के उल्लंघन पर OPSC को फटकारा
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कटक: ओडिशा हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि ओडिशा लोक सेवा आयोग (OPSC) का मेडिकल अधिकारियों की भर्ती के लिए 2024-25 का विज्ञापन, सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई आरक्षण की 50 प्रतिशत की संवैधानिक सीमा का उल्लंघन करता है।

यह फैसला 17 मार्च को आया, जब कोर्ट 82 आवेदक डॉक्टरों द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रहा था। इस याचिका में ओडिशा मेडिकल और स्वास्थ्य सेवा कैडर में भर्ती से संबंधित उस विज्ञापन को चुनौती दी गई थी, जिसे OPSC ने 18 मार्च, 2025 को जारी किया था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होते हुए, वरिष्ठ वकील बुद्धदेव राउतराय ने तर्क दिया कि इस विज्ञापन में 411 अनारक्षित (UR) पदों की तुलना में आरक्षित श्रेणी के पदों को अनुपातहीन रूप से बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है, जिससे आरक्षण के स्थापित नियमों का उल्लंघन हुआ है।

आंकड़ों की जांच करने पर, न्यायमूर्ति बिरजा प्रसन्ना सतपथी की एकल पीठ ने पाया कि जहां 411 पद अनारक्षित श्रेणी के लिए रखे गए थे, वहीं कुल 4,837 पद आरक्षित श्रेणियों को आवंटित किए गए थे—जिनमें SEBC के लिए 736, SC के लिए 920 और ST के लिए 2,481 पद शामिल थे—इस तरह कुल पदों की संख्या 5,248 हो गई। कोर्ट ने फैसला दिया कि इस तरह का वितरण, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ' मामले में स्थापित 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा से अधिक है।

यह देखते हुए कि विज्ञापन इस तरह से जारी नहीं किया जाना चाहिए था, न्यायमूर्ति सतपथी ने फिर भी राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की तत्काल आवश्यकताओं को ध्यान में रखा। उन्होंने OPSC को अनुमति दी कि वह अनारक्षित श्रेणी से 411 उम्मीदवारों और आरक्षित श्रेणियों से भी उतनी ही संख्या में उम्मीदवारों की सिफारिश करे, जिनका वितरण आरक्षण नियमों के अनुसार आनुपातिक रूप से किया जाए।

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