ओडिशा

जलेश्वर में मंदिर के अवैध निर्माण पर Orissa HC का कलेक्टर को नोटिस

Triveni
10 Feb 2025 3:50 PM IST
जलेश्वर में मंदिर के अवैध निर्माण पर Orissa HC का कलेक्टर को नोटिस
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CUTTACK कटक: बालासोर जिले के जलेश्वर तहसील के राजनगर गांव में अतिक्रमित गोचर भूमि (चारागाह के लिए निर्धारित भूमि) पर मंदिर निर्माण का मामला उड़ीसा उच्च न्यायालय की जांच के दायरे में आ गया है। मंदिर निर्माण के खिलाफ हस्तक्षेप की मांग करने वाली याचिका पर कार्रवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसके पाणिग्रही की एकल पीठ ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव और जिला कलेक्टर को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति पाणिग्रही ने 4 फरवरी को आदेश दिया, "तहसीलदार, जलेश्वर को कारण बताओ नोटिस दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है कि गोचर भूमि पर मंदिर का निर्माण करने वाले अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई।" मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होनी है।
राजनगर निवासी हरिहर साहू ने याचिका दायर की, जबकि अधिवक्ता शंकर प्रसाद पाणि ने उनकी ओर से दलीलें पेश कीं। याचिका के अनुसार, HC द्वारा एक अन्य याचिका में 31 अक्टूबर, 2023 को तहसीलदार को चार सप्ताह के भीतर अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने का निर्देश दिए जाने के बाद भी मंदिर का निर्माण जारी है। साहू ने 9 जनवरी, 2025 को बालासोर कलेक्टर को एक विस्तृत प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया था।
HC ने 31 अक्टूबर, 2023 को कहा था, "अदालत का विचार है कि
स्थानीय राजस्व निरीक्षक की जांच
के बाद साबित होने वाले ऐसे अतिक्रमण को हटाने के लिए तहसीलदार की ओर से उचित कानूनी कार्रवाई आवश्यक है।" याचिका में आरोप लगाया गया है कि 30 नवंबर, 2022 को तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किए जाने के बाद भी मंदिर का निर्माण कार्य पिछले दो वर्षों से जारी है।बालासोर कलेक्टर को दिए गए प्रतिवेदन और याचिका में गोचर भूमि पर मंदिर के अवैध निर्माण कार्य को रोकने के लिए तहसीलदार को निर्देश देने, वहां अनधिकृत भीड़ को रोकने के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लगाने और अनधिकृत ढांचे को हटाने के लिए पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए उप-कलेक्टर और एसपी को निर्देश देने की मांग की गई है।
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