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CUTTACK कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय The Orissa High Court ने सरकार को राज्य में अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक योजना बनाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एसके पाणिग्रही की एकल पीठ ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अतिक्रमणकारियों से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा है। बेदखली की कार्यवाही के खिलाफ अदालत के हस्तक्षेप की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पाणिग्रही ने कहा, "यदि कोई ठोस कार्ययोजना होती, तो वर्तमान याचिकाकर्ता जैसे अतिक्रमणकारी पिछले 30 वर्षों से अनधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा नहीं कर पाते।"
न्यायमूर्ति पाणिग्रही ने 20 मार्च के अपने आदेश में कहा, "इसलिए यह जरूरी है कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा शहरी विकास विभाग के सचिव राज्य में अतिक्रमण की गई भूमि से अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने के संबंध में अगले पांच वर्षों के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत करें। वे पूरे राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अतिक्रमण की रूपरेखा तैयार करेंगे। और, 10 दिनों की अवधि के भीतर हलफनामा दाखिल करेंगे।" याचिका ओडिशा भूमि अतिक्रमण रोकथाम अधिनियम के तहत भुवनेश्वर में एक भूमि से बेदखली की कार्यवाही के संबंध में थी। याचिकाकर्ता ने इसे इस आधार पर चुनौती दी थी कि भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने उन्हें कोई नोटिस दिए बिना केवल माइक घोषणा करके उनके कब्जे वाली भूमि से बेदखल करने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। न्यायमूर्ति पाणिग्रही ने मामले को 10 अप्रैल तक के लिए स्थगित करते हुए कहा, "अंतरिम उपाय के रूप में, यह निर्देश दिया जाता है कि अगली तारीख तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।"
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