ओडिशा

Odisha हाई कोर्ट ने NAC चेयरमैन को हटाने का आदेश रद्द किया

Subhi
1 March 2026 2:22 PM IST
Odisha हाई कोर्ट ने NAC चेयरमैन को हटाने का आदेश रद्द किया
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कटक: उड़ीसा हाई कोर्ट ने भुबन नोटिफाइड एरिया काउंसिल (NAC) के चेयरपर्सन पद से सुवेंदु कुमार साहू को हटाने के फैसले को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि राज्य सरकार का फैसला 'कानूनी तौर पर ठीक नहीं' था।

26 फरवरी को फैसला सुनाते हुए, जस्टिस आरके पटनायक की सिंगल जज बेंच ने साहू की 15 सितंबर, 2025 को फाइल की गई रिट पिटीशन को मंज़ूरी दे दी। साहू ने पिछले साल 18 जून को जारी नोटिस और उसके बाद 9 सितंबर के नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी, जिसके तहत उन्हें ढेंकनाल जिले में NAC के चेयरपर्सन पद से हटा दिया गया था।

30 मार्च, 2022 को चुने गए साहू पर आरोप थे कि एक्ट के सेक्शन 57-A का उल्लंघन करते हुए वार्ड कमेटियां नहीं बनाई गई थीं। सफ़ाई के काम में गड़बड़ी और ज़्यादा लेबर पेमेंट के और भी आरोप हैं और यह भी कि ओडिशा म्युनिसिपल रूल्स, 1953 के रूल 335 का उल्लंघन करते हुए, वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट से इजाज़त लिए बिना पक्की सड़कें बनाई गईं।

हालांकि, HC को रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि पिटीशनर ने ‘जानबूझकर कोई गलती की या जानबूझकर कोई इरादा दिखाया’। उसने देखा कि कार्रवाई के दौरान साहू को जांच रिपोर्ट नहीं दी गई थी और सेक्शन 53 के तहत हटाने को सही ठहराने के लिए ज़रूरी नतीजे मौजूद नहीं थे।

फैसले में कहा गया, “जब कोर्ट को लगता है कि पिटीशनर के खिलाफ़ ऐसी गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया है, और रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि यह जानबूझकर की गई गलती थी या जानबूझकर कोई इरादा दिखाया गया था, तो कोर्ट का पक्का नतीजा यह है कि विवादित फ़ैसले को कायम नहीं रखा जा सकता।”

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