भुवनेश्वर: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा ट्रांसजेंडरों को कानूनी मान्यता दिए जाने और उनके मौलिक अधिकारों को बरकरार रखे जाने के एक दशक बाद भी ओडिशा में इस समुदाय को सरकारी लाभ प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाद ओडिशा चौथा ऐसा राज्य है, जहां सबसे अधिक संख्या में ट्रांसजेंडर (टीजी) प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं। लेकिन जब कुल संख्या की बात आती है, तो राज्य के केवल 2,493 ट्रांसजेंडरों को ही टीजी प्रमाण-पत्र और पहचान-पत्र प्राप्त हुए हैं। हालांकि ओडिशा में ट्रांसजेंडरों की वर्तमान संख्या के बारे में कोई आधिकारिक डेटा नहीं है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में उनकी जनसंख्या 20,332 है। सामाजिक सुरक्षा एवं विकलांग व्यक्तियों का अधिकारिता विभाग (एसएसईपीडी) मानता है कि उनकी संख्या बहुत अधिक होनी चाहिए। सूत्रों ने कहा कि राज्य में कम से कम 2,647 ट्रांसजेंडरों ने टीजी पहचान प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन किया है और 154 आवेदन लंबित हैं। ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र आवश्यक है क्योंकि यह व्यक्ति को औपचारिक मान्यता और कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
कार्यकर्ताओं ने कहा कि हालांकि केंद्र सरकार ने अपने SMILE (आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता) पोर्टल के माध्यम से इन प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन की प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन जागरूकता की कमी और परिवार और सामाजिक अस्वीकृति के डर के कारण बहुत से लोग अपने आवेदन दाखिल करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।