
Odisha ओडिशा : सरकार ने लंबित यातायात ई-चालानों के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना के तहत एक ऑनलाइन भुगतान प्रणाली शुरू की है, जिससे नागरिकों को अपने बकाया भुगतान में और अधिक सुविधा मिलेगी।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की 17 धाराओं के लिए पहले घोषित ओटीएस योजना को अब सात और धाराओं को शामिल करके 24 तक बढ़ा दिया गया है। इस पहल के तहत, नागरिक 31 जुलाई, 2025 को या उससे पहले जारी किए गए ई-चालान का भुगतान कर सकते हैं, जिसमें जुर्माने की राशि में 50% तक की छूट मिलेगी।
वाहन मालिक अब आधिकारिक पोर्टल: https://echallan.parivahan.gov.in पर जाकर अपने लंबित ई-चालान का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।
'ऑनलाइन भुगतान' विकल्प चुनकर और अपना चालान या वाहन पंजीकरण संख्या दर्ज करके, उपयोगकर्ता क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) में जाए बिना अपने बकाया राशि देख और भुगतान कर सकते हैं।
वाणिज्य और परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना ने कहा कि इस पहल से भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाकर और भविष्य में कानूनी जटिलताओं से बचने में मदद करके लाखों वाहन मालिकों को लाभ होगा। मंत्री ने कहा, "लोग अब आरटीओ जाए बिना पूरी भुगतान प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं।"
उन्होंने नागरिकों से केवल आधिकारिक परिवहन विभाग पोर्टल के माध्यम से भुगतान करने और साइबर धोखाधड़ी से सतर्क रहने का भी आग्रह किया।
इस योजना के अंतर्गत 24 धाराओं को शामिल किया गया है, जिनमें बिना हेलमेट, सीटबेल्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वैध बीमा के वाहन चलाना जैसे उल्लंघन शामिल हैं।
सहायता या प्रश्नों के लिए, नागरिक अपने संबंधित आरटीओ से संपर्क कर सकते हैं या 1800 345 1073 पर 24×7 टोल-फ्री हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं।





