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बालासोर: बालासोर में हवा की क्वालिटी खराब होने की वजह से, ज़िला प्रशासन ने सोमवार को कंस्ट्रक्शन के कामों पर रोक लगा दी, साथ ही म्युनिसिपल और NAC लिमिट में तोड़-फोड़ और मिट्टी के काम पर भी पूरी तरह रोक लगा दी।
ज़्यादा हवा के प्रदूषण को देखते हुए, बालासोर ज़िले ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) स्टेज-II गाइडलाइंस लागू कीं और लोगों की सेहत की रक्षा के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के सेक्शन 163 के तहत रेगुलेटरी उपाय लागू किए।
यह आदेश अगले सात दिनों तक बालासोर म्युनिसिपैलिटी और दूसरे NAC और शहरी लोकल बॉडी एरिया में लागू रहेगा। ज़िला प्रशासन ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर समय बढ़ाया जा सकता है।
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