ओडिशा

Odisha: जमां ने ढाका से भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर सिम बॉक्स संचालित किए

Triveni
23 Aug 2024 5:57 AM GMT
Odisha: जमां ने ढाका से भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर सिम बॉक्स संचालित किए
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BHUBANESWAR भुवनेश्वर: सिम बॉक्स रैकेट मामले sim box racket case से जुड़ी और जानकारी सामने आई है, जिसमें पुलिस ने पाया है कि बांग्लादेशी नागरिक असदुर जमान जीएसएम आधारित रिमोट स्मार्ट स्विच के जरिए भुवनेश्वर और झारखंड के रांची में डिवाइस का संचालन कर रहा था।पुलिस ने पहले भुवनेश्वर से सात और रांची और कटक से पांच-पांच सिम बॉक्स जब्त किए थे। पुलिस आयुक्त संजीव पांडा ने कहा, "जांच से पता चला है कि असदुर जमान बांग्लादेश से काम कर रहा था और सिम कार्ड सक्षम स्मार्ट स्विच का उपयोग करके भुवनेश्वर और रांची में स्थापित डिवाइस को रिमोट से नियंत्रित कर रहा था।"
पुलिस सूत्रों ने बताया कि ढाका में सॉफ्टवेयर कंपनी - आइकॉन टेक्नोलॉजी की स्थापना करने वाला जमान संभवतः खतरे की आशंका के आधार पर सिम बॉक्स को चालू और बंद करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग कर रहा था।पुलिस ने अपनी जांच के हिस्से के रूप में जमान की तस्वीरें एकत्र की हैं। उन्होंने पहले पश्चिम बंगाल के मूल निवासी राजू मंडल resident Raju Mandal को जमान से डिवाइस और नकली सिम कार्ड खरीदने और फिर उन्हें कटक, भुवनेश्वर और रांची में तीन किराए के घरों में स्थापित करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
सूत्रों ने बताया कि जमान की तस्वीरें भुवनेश्वर और रांची के उन घरों के मालिकों को दिखाई जाएंगी, जहां सिम बॉक्स लगाए गए थे। इससे यह सबूत इकट्ठा करने में मदद मिलेगी कि वह डिवाइस के संचालन की निगरानी के लिए इन दोनों शहरों में गया था। सूत्रों ने बताया कि जमान के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा होने के बाद शहर की पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के जरिए इंटरपोल से संपर्क करेगी। हालांकि, पुलिस अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं कर पाई है कि सिम बॉक्स का इस्तेमाल साइबर अपराध या किसी अन्य विध्वंसक गतिविधि को अंजाम देने के लिए किया गया था या नहीं। अब तक पुलिस ने मंडल से 17 डिवाइस और 678 सक्रिय सिम कार्ड जब्त किए हैं। मामले के सिलसिले में हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और दूरसंचार विभाग के अधिकारियों ने उससे पूछताछ की थी। मंडल की पांच दिन की पुलिस रिमांड गुरुवार को खत्म हो गई। पुलिस ने कहा कि वे उससे आगे की पूछताछ के लिए उसे सात दिन की रिमांड पर लेने के लिए अदालत से अनुमति मांगेंगे
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